राजकीय आश्रम पद्धति विशुनपुर विश्राम में छात्राओं को दी गई विधिक जानकारी

Amir Hasan Siddiqui
Amir Hasan Siddiqui - बलरामपुर सवांददाता
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आमिर हसन सिद्दीकी

बलरामपुर। अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लल्लू सिंह के निर्देशानुसार राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय विशुनपुर विश्राम पचपेड़वा में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण विमल प्रकाश आर्य की अध्यक्षता में आयोजित किया गया।

विधिक जागरूकता शिविर में सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बताया गया कि जिन लोगों के पास न्यायालय जाकर अपनी कानूनी समस्याओं को रखने के लिए धन नहीं है, उन्हें बिना पैसे के मुकदमे की निशुल्क पैरवी कराए जाने एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम के बारे में छात्राओं को विस्तारपूर्वक बताया गया। इसके अतिरिक्त उन्हें पास्को अधिनियम के बारे में भी बताया गया। सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा भारत में कन्या भ्रूण हत्या एवं गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण पर रोक लगाया जाने के बारे में बताया गया तथा बेटियों के लिए शासन द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में बताया गया।

सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शिविर के दौरान उपस्थित अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देशित किया गया कि वे जाति, निवास, आय प्रमाण पत्र के जो प्रार्थना पत्र हैं उसका निस्तारण समय से जांच परख कर करें। गलत तरीके से किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र जारी ना किया जाए इसका विशेष ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि लेखपाल, अमीन, ग्राम सचिव अपने-अपने क्षेत्र के पात्र गरीब, असहाय लोगों को केंद्र एवं राज्य सरकार योजनाओं का लाभ प्रदान करने में अपना शत-प्रतिशत सहयोग प्रदान करे तथा महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करें।

इसे दौरान परियोजना निदेशक थारू विकास तेजपाल सिंह, समाज कल्याण अधिकारी एमपी सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक गोविंद राम, तहसीलदार तुलसीपुर प्रमेश कुमार व अन्य संबंधित अधिकारी/कर्मचारी गण उपस्थित रहे।

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