गोण्डा। नगर कोतवाली क्षेत्र के फैजाबाद रोड स्थित रकाबगंज मोहल्ले में शत्रु संपत्ति की जमीन पर कब्जा कर बनाए गए मकान से नगर पालिका परिषद की चेयरमैन उज्मा राशिद का कब्जा हटाया जायेगा। शनिवार को जिला प्रशासन की तरफ से नपाप अध्यक्ष को मकान खाली करने के लिए उनके रकाबगंज स्थित आवास पर नोटिस चस्पा कर दी गई है।
फैजाबाद रोड स्थित रकाबगंज मोहल्ले में शत्रु संपत्ति की जमीन पर नगर पालिका परिषद की चेयरमैन उज्मा राशिद ने किराएदार के रूप में रहते हुए नियम विरुद्ध नक्शा स्वीकृत कराकर निर्माण करा लिया था। वर्ष 2021 में शिकायत मिलने पर तत्कालीन जिलाधिकारी मार्कण्डेय शाही ने इस मामले की जांच के आदेश दिए थे और एडीएम राकेश सिंह व नगर मजिस्ट्रेट वंदना त्रिवेदी के रूप में दो सदस्यीय कमेटी का गठन किया था।
संबंधित जांच कमेटी से स्थलीय व अभिलेखीय जांच करके एक सप्ताह में रिपोर्ट मांगी गई थी। जांच करने के बाद टीम ने अपनी रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंप दी थी लेकिन उसके बाद यह मामला फाइलों के नीचे दब गया था। अब जिला प्रशासन ने इस मकान को खाली करने के लिए नगर पालिका परिषद की चेयरमैन उज्मा राशिद को नोटिस दिया है। नोटिस में रकाबगंज स्थित मकान संख्या 15 व दुकान संख्या 16 को तत्काल प्रभाव से खाली करने के लिए निर्देशित किया गया है। शनिवार को नोटिस उनके रकाबगंज स्थित आवास के बाहर चस्पा कर दी गई है।
क्या है शत्रु संपत्ति
शत्रु संपत्तियां आजादी के बाद 1968 में तय की गईं थीं। पाकिस्तान बंटवारे से यहां जो लोग संपत्ति छोड़कर चले गए और वहां के नागरिक हो गए थे, उनकी संपत्तियों को शत्रु संपत्ति घोषित करके शासन ने अपने संरक्षण में ले लिया था। 2017 में शत्रु संपत्तियों के मामले में केंद्र सरकार की ओर से संशोधन किया गया और कई तरह के नियंत्रण किए गए। इसके बाद से लोगों की निगाहें शत्रु संपत्तियों पर टिक गईं।
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